Pan Card New Rule : 78 करोड़ पैन कार्ड धारकों को लेकर आई बड़ी अपडेट जानना बेहद जरूरी !

पैन कार्ड को लेकर आज एक बड़ी अपडेट निकाल कर आ रही है पैन कार्ड हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसके बिना ढेर सारे ऐसे काम है जो नहीं हो पता है चाहे वह आईटीआर फाइल करना हो या बैंक में खाता खुलवाना हो या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या कहीं अन्य जगहों पर भी पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे में अगर आप लोग भी पैन कार्ड बनवा लिए हैं यह बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आईए जानते हैं इस खबर को विस्तार से ।

पैन से आधार लिंक अंतिम तारीख

पैन कार्ड धारा कैसे जो आईटीआर फाइल करते हैं या पैन कार्ड से आधार कार्ड जिन लोगों का नहीं है उन लोगों के लिए 31 मार्च तक देती रखा गया था जिसे के बाद या देखा गया कि कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक लिंक नहीं करवाए हैं उन लोगों के लिए आखिरी मौका 31 मात्र तक रखा गया था 30 जून समाप्त होने के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ने वाले क्योंकि उनका पैन कार्ड से लेनदेन की प्रक्रिया समेत कई अन्य जगहों पर आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक ना होने के चलते उनको परेशानी हो सकता है ।

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अगर आप लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपको ₹1000 तक जुर्माना भर सकता है और आपका पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आपका किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा .

Kajal Shrma – Call 

कई ऐसे लोग है जो अभी तक पैन कार्ड बनवाने के बाद आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हैं उन लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा बार-बार अपडेट करने के लिए कहा गया है जो लोग अभी तक नहीं करवाए हैं वह जारी डेडलाइन से पहले हर हाल में करवा ले वरना बाद में आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

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पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम

आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने के चक्कर में आपका पैन कार्ड अब बेजान हो चुका है। इससे अब आप कोई भी वित्तीय काम नहीं करवा सकेंगे। आप आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स और किसी बैंक में अपना अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकेंगे। इसलिए आप जल्द ही पैन कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए आवेदन कर दें ।

पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी

Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है.

Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान

इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.

आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.

यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.

आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.

जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

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