Old Pension Scheme: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से हटने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत आता है, तो उसे पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत मिलने वाले विभिन्न लाभ भी मिलेंगे। स्पष्टीकरण के अनुसार, अगर सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वह किसी गंभीर बीमारी/दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो उसके परिवार को ओपीएस में मिलने वाले लाभ मिलते रहेंगे।
आदेश में क्या कहा गया?
आदेश में कहा गया है, “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक सेवा सदस्य को, सेवा में शामिल होने के समय, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म 1 में एक विकल्प चुनना होगा, जो उसकी मृत्यु या विकलांगता के कारण बोर्ड से बाहर होने या अशक्तता के कारण सेवानिवृत्ति की स्थिति में होगा।” यह आदेश ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ने एनपीएस के तहत यूपीएस को एक वैकल्पिक योजना के रूप में शामिल किया है और यह व्यवस्था 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो गई है। यानी एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को यूपीएस चुनने का एकमुश्त विकल्प मिलेगा।
बता दें कि सरकार ने 2021 में केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम लागू किए थे, जिसके नियम 10 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि कर्मचारी मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में एनपीएस या ओपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं।